गाज़ियाबाद: बिल्डर की करतूत से टूटा घर का सपना, जीडीए को बिल्डिंग गिराने के निर्देश

खून-पसीने से कमाई पूंजी लगाने के बाद आशियाने का ख्वाब देख रहे कई लोगों का सपना बिल्डर की गलतियों के कारण चकनाचूर हो गया है। उच्च न्यायालय ने जीडीए को बिल्डिंग गिराने के आदेश दे दिये हैं, जिस कारण आवंटियों में भारी आक्रोश है। पूरी खबर..

Updated : 19 June 2018, 3:53 PM IST
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गाज़ियाबाद: आशियाने का ख्वाब देख रहे कई लोगों का सपना बिल्डर की करतूतों के कारण टूटने लगा है। यह मामला राजेंद्रनगर का है, जहां एक बिल्डर ने 99  फ्लैट बनाने की सरकार से अनुमति ली, लेकिन ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में उसने 214 फ्लैट बना दिए। अब जीडीए ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक बिल्डर ने इस बहुमंजिला इमारत में बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही कई आवंटियों को पजेशन भी दे दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनावाई करते हुए जीडीए को इस बहुमंजिला इमारत को गिराने का आदेश जारी कर दिया, जिससे कई मोटी रकम देने के बाद भी कई लोगों के घर का सपना चकनाचूर हो गया।

इस मामले में बिल्डर चुप्पी साधे हुए है और फ्लैट में रहने वाले आशियाना बचाने के लिये अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। आवंटियों द्वारा ध्वस्तीकरण के नोटिस के खिलाफ कमिश्नर के पास भी अपील दायर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अपील करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए नोटिस की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी और जीडीए अधिकारी आवंटियों को थर्ड पार्टी बताकर यह कॉपी देने से मना कर रहे हैं। 

इस मामले में आक्रोशित लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल सकी। 
 

Published : 
  • 19 June 2018, 3:53 PM IST

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