दवा दुकान के मालिक से 2.2 करोड़ की ठगी, संपत्ति सौदे के नाम पर इस तरह हुई धोखाधड़ी

डीएन ब्यूरो

मुंबई पुलिस ने डेयरी उत्पाद कारोबारी एक पिता-पुत्र और जमीन का सौदा कराने वाले एक दलाल के खिलाफ, संपत्ति के एक सौदे के सिलसिले में एक दवा दुकान के मालिक से कथित तौर पर 2.2 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

2.2 करोड़ रुपये की ठगी  तीन के खिलाफ मामला दर्ज
2.2 करोड़ रुपये की ठगी तीन के खिलाफ मामला दर्ज


मुंबई: मुंबई पुलिस ने डेयरी उत्पाद कारोबारी एक पिता-पुत्र और जमीन का सौदा कराने वाले एक दलाल के खिलाफ, संपत्ति के एक सौदे के सिलसिले में एक दवा दुकान के मालिक से कथित तौर पर 2.2 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पीड़ित ने वकोला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में बताया कि पालघर जिले में 60 गुंटा जमीन खरीदने के संबंध में डेयरी कारोबारी के साथ उसकी बातचीत हुई थी। एक गुंटा 1,089 वर्ग फुट के बराबर होता है।

वकोला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित दवा दुकान का मालिक है और उसका परिचय एक दलाल से भी हुआ। दलाल ने उसे बताया कि जिस जमीन को वह खरीदना चाहता है, उसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपये है।

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शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि जमीन की वास्तविक कीमत दो करोड़ रुपये थी।

अधिकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डेयरी व्यवसायी ने उससे 2.23 करोड़ रुपये ले लिए और अपने बेटे तथा दलाल की मिलीभगत से फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करा ली।

अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर, वकोला पुलिस ने मंगलवार को पिता-पुत्र और दलाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया।

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उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।










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