उन्नाव रेप केस: कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, MLA कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

डीएन ब्यूरो

उन्नाव रेप केस में आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। अब इस केस में आगे की बहस 17 दिसंबर को होगी। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...

कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर


नई दिल्लीः उन्नाव बलात्कार कांड और अपहरण मामले में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। सजा पर बहस 17 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सह दोषी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया गया है। शशि सिंह ही नौकरी के बहाने से पीड़िता को कुलदीप सिंह के पास लेकर आई थी। जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। 17 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी। यह मामला 2017 का है जिसमें सेंगर के विरुद्ध पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई को यह मामला 2018 में हस्तांतरित किया गया था।

बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को रेप(376) और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। अभी 3 और मामलों में दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता वारदात के वक्त नाबालिग थी। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा की पीड़िता बहादुर थी। साथ ही सीबीआई को देर से चार्जशीट दाखिल करने के लिए फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई  ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?










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