Kisan Andolan: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को इजाजत देने का मामला दिल्ली पुलिस पर छोड़ा, जानिये अपडेट
सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने का मामला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है और इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।
नई दिल्ली: कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस को किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली की इजाजत केवल दिल्ली पुलिस ही दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी इसे कानून व्यवस्था का मामला बताते हुए कहा था कि दिल्ली में किसी को प्रवेश देने या प्रवेश पर रोक लगाना दिल्ली पुलिस का काम है।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फिर से एक बार दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है।
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चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। यह उसका अधिकार क्षेत्र है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अदालत में वकीलों को सलाह दी कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को शांति के साथ निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में सॉलिसिटर जनरल से याचिका वापस लेने को कहा और दिल्ली पुलिस को ही अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया।
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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई।