आबकारी ‘घोटाला’: वाईएसआर कांग्रेस सांसद के बेटे की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Updated : 9 May 2023, 8:12 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने राघव मंगुटा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य की गिरती स्थिति के मद्देनजर जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि आरोपी के खिलाफ धनशोधन के गंभीर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

अदालत ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी की बीमारी के कथित विवरण से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके समक्ष पेश किये गये दस्तावेजों में राघव की पत्नी की स्थिति गंभीर होने का जिक्र नहीं किया गया है।

विशेष अदालत ने कहा कि आरोपी के परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी पत्नी का ख्याल रख सकते हैं और राघव मुंगटा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उसके परिवार में उसकी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

न्यायाधीश ने आठ मई को पारित आदेश में कहा है, ‘‘इसलिए उपरोक्त बातों के आलोक में अंतरिम जमानत के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दायर मौजूदा अर्जी खारिज की जाती है।’’

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले के एक आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं।

 

Published : 
  • 9 May 2023, 8:12 PM IST

Related News

No related posts found.