आबकारी घोटाला: उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी है-आरोपी कारोबारी ने निचली अदालत को बताया

आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में आरोपी कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसे इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से नियमित जमानत मिल चुकी है।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 May 2023, 10:58 AM IST
google-preferred

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में आरोपी कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसे इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से नियमित जमानत मिल चुकी है।

रेड्डी ने विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष यह दलील दी, जो इस मामले में पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के उसके आवेदन पर सुनवाई करने वाले थे।

रेड्डी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी को उच्च न्यायालय ने सोमवार को चिकित्सा आधार पर मामले में नियमित जमानत दे दी।

उन्होंने अदालत से कहा, 'लेकिन उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को अभी तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है और न ही इसकी एक प्रति प्रदान की गई है।'

न्यायाधीश ने दलीलों पर गौर करते हुए आरोपी को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 16 मई तक बढ़ा दी।

 

Published : 

No related posts found.