

निक्की यादव की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को साहिल गहलोत समेत छह लोगों के खिलाफ 500 से अधिक पेज का आरोपपत्र दाखिल किया। गहलोत पर अपनी महिला मित्र निक्की यादव की हत्या करने और उसके शव को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में एक फ्रीज में रखने का आरोप है।
नई दिल्ली: निक्की यादव की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को साहिल गहलोत समेत छह लोगों के खिलाफ 500 से अधिक पेज का आरोपपत्र दाखिल किया। गहलोत पर अपनी महिला मित्र निक्की यादव की हत्या करने और उसके शव को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में एक फ्रीज में रखने का आरोप है।
गहलोत को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था जबकि उसके पिता वीरेंद्र सिंह, रिश्तेदार नवीन व आशीष और दोस्त लोकेश तथा अमर को तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने कहा कि पांचों सह आरोपियों को तब गिरफ्तार किया गया जब हत्या में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो गई। मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट पारस दलाल की लिंक अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई।
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाना या अपराधी को छिपाने के लिए गलत जानकारी देना), धारा 202 (सूचित करने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की जानकारी देने में जानबूझकर कोताही करना), धारा 212 (अपराधी को शरण देना) और धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। पुलिस ने शुरू में कहा था कि साहिल गहलोत ने कबूल किया था कि उसने यादव की हत्या की है क्योंकि वह उस पर शादी करने का दाबाव बना रही थी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने बाद मे खुलासा किया कि यादव ने साहिल से वर्ष 2020 में शादी की थी।
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