

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर जिले में सरकारी भूमि पर होटल गजल के कथित निर्माण के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों- अब्बास अंसारी और उमर अंसारी – के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर बुधवार को रोक लगा दी।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर जिले में सरकारी भूमि पर होटल गजल के कथित निर्माण के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों- अब्बास अंसारी और उमर अंसारी - के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर बुधवार को रोक लगा दी।
अब्बास और उमर अंसारी की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की ओर से पारित किया गया।
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्ष 2005 में विवादित भूमि का बैनामा अब्बास और उमर के नाम कराया गया था, और चूंकि उस समय वे नाबालिग थे, इसलिए बैनामे पर हस्ताक्षर उनकी मां ने किया था ।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि चूंकि उस समय अब्बास और उमर नाबालिग थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया जाना था। संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अब्बास और उमर के खिलाफ आपराधिक मुकदमें पर रोक लगा दी।
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