

विदेशी मुद्रा और चोरी के जेवरात बरामदगी मामले में कोर्ट ने सुनाई है दो वर्ष चार महीने की सजा। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर
महराजगंज: पुरंदरपुर थाने मे दर्ज एक मामले में कोर्ट मे सभी पक्षों के सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्त सुनील पांडेय को दंडादेश सुनाया गया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार पुरंदरपुर थाना मे दर्ज अपराध संख्या 186/2021 धारा 411, 413, 414, 401, 403 आईपीसी से संबन्धित अभियुक्त सुनील पांडेय निवासी थाना उसका जिला सिद्धार्थनगर मुक़दमा पंजीकृत है।
इस मामले से संबधित अभियुक्त की अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज की कोर्ट ने सुनवाई के बाद न्यायधीश ने अपना फैसला सुनाया और अभियुक्त सुनील पांडे को दंडादेश देते हुए धारा 403, 411, 414 आईपीसी मे एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदंड सुनाई है।
तो वही दूसरी धारा 413 मे 2 वर्ष 4 माह का सश्रम कारावास व 1200 अर्थदंड धारा 401 मे 2 वर्ष 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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