न्यायालय का उन्नाव बलात्कार पीड़िता, उसके परिवार पर दर्ज मामलों में स्थिति रिपोर्ट मांगने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 20 मामलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 August 2019, 4:30 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 20 मामलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया।

यह भी पढ़ें: चार नामी आईएएस टॉपर्स देंगे नौजवानों को आईएएस की परीक्षा में सफल होने का मूलमंत्र

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति बी.आर गवई की एक पीठ ने कहा कि वह राज्य में उनके खिलाफ दायर मामलों का ना तो दायरा बढ़ाएंगे और ना ही उसमें हस्तक्षेप करेंगे।

शीर्ष अदालत में इस मामले में पेश हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली स्थानांतरित किए चार मामलों की सुनवाई प्रतिदिन यहां विशेष अदालत में जारी है।

यह भी पढ़ें: ‘डाइनामाइट न्यूज़ यूपीएससी कॉन्क्लेव 2019’ आईएएस परीक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा महाकुंभ

पीठ ने कहा कि वह उन्नाव मामले पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी। (भाषा)

Published : 
  • 13 August 2019, 4:30 PM IST