एनआईए कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज
एनआईए कोर्ट ने आज कहा कि हमारे पास चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है। यह निर्वाचन अधिकारियों को तय करना है। यह अदालत आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है।
मुंबई: भोपाल से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह अधिकार उसके पास नहीं है। यह फैसला चुनाव आयोग को करना है।
Special NIA Court: In ongoing elections this Court does not have any legal powers to prohibit anyone from contesting elections,It is job of electoral officers to decide. This court can't stop the accused number 1 from contesting elections, this application is negated https://t.co/00zQNRqxME
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— ANI (@ANI) April 24, 2019
प्रज्ञा ठाकुर की सेहत को ठीक बताते हुए कोर्ट से उनके लड़ने पर बैन लगाने की मांग की गई है। इस पर मुंबई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोर्ट ने कहा है कि वह प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। अदालत के पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने की वैधानिक ताकत नहीं है। यह चुनाव अधिकारियों पर है कि वह क्या फैसला लेंगे। यह कोर्ट आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। इस संबंध में शिकायत खारिज की जाती है।
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी गई है। जबकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और चुनाव के प्रचार भी कर रही हैं।
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इस पर साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। वह विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। वह साबित करना चाहती है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि वह चुनाव लड़ रही है।