अदालत ने लाइफ मिशन मामले में शिवशंकर की ईडी हिरासत बढ़ाई

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर की ईडी की हिरासत यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को चार दिन और बढ़ा दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 20 February 2023, 7:28 PM IST
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कोच्चि: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर की ईडी की हिरासत यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को चार दिन और बढ़ा दी।

शिवशंकर माकपा नीत सरकार की एक प्रमुख आवास परियोजना लाइफ मिशन में विदेशी अंशदान (विनियमन) कानून के कथित उल्लंघन के लिए जांच का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी द्वारा 14 फरवरी को हिरासत में लिए गए शिवशंकर को बुधवार को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में शिवशंकर की भूमिका की पूरी जांच करने के लिए और समय मांगा।

एजेंसी ने अदालत में दावा किया कि मामले में उनकी मिलीभगत काफी स्पष्ट थी। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि शिवशंकर को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है, जिन्होंने अदालत के समक्ष स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की थी।

धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) अदालत ने ईडी को चार दिन की हिरासत दी और एजेंसी को उन्हें 25 फरवरी को पेश करने को कहा। ईडी ने 18 फरवरी को लाइफ मिशन परियोजना के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यू वी जोस से पूछताछ की थी। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से पूछताछ की थी, जो कथित तौर पर मामले के संबंध में शिवशंकर से जुड़े थे।

सीए ने कथित तौर पर राजनयिक मार्ग के जरिए सोना तस्करी मामले की प्रमुख आरोपी स्वप्ना सुरेश को परियोजना से प्राप्त कमीशन रखने के लिए बैंक लॉकर खोलने में मदद की थी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2020 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी और विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) 2010 की धारा 35 के तहत वडक्कनचेरी के तत्कालीन कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा द्वारा यूनिटैक बिल्डर, कोच्चि के प्रबंध निदेशक संतोष इप्पन को पहले आरोपी के तौर पर और साने वेंचर्स को दूसरे आरोपी के रूप में सूचीबद्ध करने की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

दोनों कंपनियों ने एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय मुहिम ‘रेड क्रीसेंट’ द्वारा उनके साथ किए गए समझौते के आधार पर निर्माण किया था, जो लाइफ मिशन परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमत हुए थे।

Published : 
  • 20 February 2023, 7:28 PM IST

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