Maharashtra Politics: कोर्ट ने मानहानि मामले में नवाब मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया रद्द, जानिये क्या है मामला

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता मोहित भारतीय द्वारा 2021 में दायर एक मानहानि शिकायत के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को रद्द कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया रद्द
कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया रद्द


मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता मोहित भारतीय द्वारा 2021 में दायर एक मानहानि शिकायत के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को रद्द कर दिया।

मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को निर्धारित कर दी गई है और इस तारीख पर साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।

अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.बी. काले (मझगांव अदालत) ने पिछले महीने अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहने के लिए मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

पूर्व मंत्री ने मंगलवार को अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद वारंट को रद्द कर दिया गया।

भारतीय ने अक्टूबर 2021 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्रूज मादक पदार्थ जब्ती मामले के संबंध में कथित तौर पर 'निराधार टिप्पणियां' करने के लिए मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

क्रूज मादक पदार्थ जब्ती मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।

भाजपा कार्यकर्ता ने मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की थी।










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