Uttar Pradesh: बलिया में भूमि विवाद को लेकर हत्या, पिता-पुत्र समेत छह लोगों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

बलिया की एक अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या के 20 साल पुराने मामले में दो दंपतियों समेत छह लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल जेल की सजा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने किया सजा का ऐलान
कोर्ट ने किया सजा का ऐलान


बलिया: बलिया की एक अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या के 20 साल पुराने मामले में दो दंपतियों समेत छह लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं।

अदालत ने प्रत्येक दोषी को 11,200 रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

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पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस आनंद ने रविवार को बताया कि अपर जिला जज हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल जेल की सजा सुनाई।

एसपी ने घटना के संदर्भ में बताया कि जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के चितविसांव खुर्द गांव में 31 अक्टूबर, 2003 को जमीन संबंधी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़़प में राम नारायण गोंड नामक युवक की हत्या कर दी गई थी।

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इस मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर शिव कुमार गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता , मदन गुप्ता, पार्वती देवी पत्नी शिवकुमार गुप्ता, सुनीता देवी पत्नी मदन गुप्ता व गणेश गुप्ता पुत्र छोटेलाल गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा में नामजद मामला दर्ज किया गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी छह आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। एसपी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शनिवार को सजा सुनाई।










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