हिंदी
नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति अवधि से अधिक समय तक रहने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसमें विदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती भी शामिल है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक सरकार ने इससे पहले कहा था कि उसे प्रतिनियुक्ति का स्वीकृत काल खत्म होने के बाद भी ठहरने की अवधि को नियमित करने के प्रस्ताव मिल रहे हैं, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है।
नए आदेश में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को सभी प्रतिनियुक्ति मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने कहा है कि प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक अधिकारियों के रुकने के मामले बंद करने में देरी से बचा जाए।
आदेश में कहा गया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी प्रतिनियुक्ति की तारीख समाप्त होने से पहले लिखित रूप में अवधि बढा़ने को आवश्यक मंजूरी नहीं देता है तो अधिकारी कार्यमुक्त माना जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि प्रतिनियुक्त अधिकारी समय से अधिक न ठहरे।
डीओपीटी ने इस संबंध में अपने पिछले दिशा-निर्देशों को दोहराते हुए कहा, “अधिकारी के किसी भी कारण से समय से अधिक ठहरने की स्थिति में, वह अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य प्रतिकूल सिविल सेवा परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।”
Published : 26 March 2023, 6:05 PM IST
No related posts found.