गबन के मामले में सीबीआई ने आईटीबीपी के पूर्व कमांडेंट के खिलाफ नया मामला दर्ज किया
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जवानों के लिए राशन की खरीद में कथित तौर पर 70 लाख रुपये का गबन करने के मामले में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के पूर्व कमांडेंट अशोक कुमार गुप्ता के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जवानों के लिए राशन की खरीद में कथित तौर पर 70 लाख रुपये का गबन करने के मामले में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के पूर्व कमांडेंट अशोक कुमार गुप्ता के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एजेंसी ने कहा कि गुप्ता के खिलाफ पिछले साल उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास एक चौकी के लिए ‘हीटिंग ऑयल’ और अन्य वस्तुओं की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के लिए मामला दर्ज किया गया था। वह उस समय देहरादून में आईटीबीपी की 23वीं बटालियन में तैनात थे।
हाल में दर्ज नये मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि गुप्ता ने उप निरीक्षक(एसआई) सुधीर कुमार और सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) अनुसूया प्रसाद के साथ मिलकर आपूर्तिकर्ताओं को मांस, चिकन, मछली, अंडे, पनीर, दूध के बढ़े हुए बिल जमा करने की अनुमति देकर कथित तौर पर 70 लाख रुपये का गबन किया।
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एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसने आधिकारिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर आईटीबीपी को 70.56 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया और स्वयं लाभ प्राप्त किया।
सीबीआई ने प्राथमिकी में देहरादून के कारोबारी नरेंद्र आहूजा, विनय कुमार और नवीन कुमार को भी बतौर आरोपी नामजद किया है।
पिछले साल, आईटीबीपी ने कर्मियों के लिए की गई खरीदारी में कथित भ्रष्टाचार के कई उदाहरणों का हवाला देते हुए गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता, प्रसाद और एक अन्य साजिद पर आरोप है कि उन्होंने देहरादून में 23वीं बटालियन की कैंटीन के लिए खरीद में वित्तीय अनियमितताएं कीं।
आईटीबीपी की जांच में खुलासा हुआ कि कैंटीन के लिए खरीदारी केंद्रीय पुलिस कैंटीन के माध्यम से न करके स्थानीय बाजार से बिना किसी निविदा प्रक्रिया या स्थानीय खरीद समिति की मंजूरी के की गई।