निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह को फांसी की सजा

डीएन ब्यूरो

गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज निठारी कांड के दोषियों पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह को फांसी की सजा सुनाई।

निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह
निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह


गाजियाबाद: विशेष सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड पर आज फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह की फांसी की सजा बरकरार रखी। इससे पहले गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने निठारी हत्याकांड में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को सभी हत्याओं में दोषी ठहराया था। आज न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की बेंच ने फांसी की सजा पर मुहर लगा दी।

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क्या था मामला

5 अक्टूबर, 2006 को पिंकी सरकार अपने कार्यालय से घर लौट रही थी। जब वह निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के सामने से गुजरी तो सुरेंद्र कोली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था।

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