नक्सल प्रभावित जिले से दो हजार के नोट के साथ लाखों का कैश जब्त, दो लोग गिरफ्तार

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने 27 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त कर इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नागपुर: महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने 27 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त कर इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक जब्त की गयी नकदी में चलन से बाहर होने जा रहे दो हजार रुपये के नोट भी थे, जिन्हें नक्सलियों ने कथित तौर पर बदलवाने के लिए दो लोगों को दिए थे।

अधिकारी के अनुसार, बुधवार को चलाए गए अभियान में पुलिस ने दो माओवादी समर्थकों को गिरफ्तार किया, और उनके पास से ही यह नकदी जब्त की गयी।

गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीलोत्पल ने डाइनामाइट न्यूज़ से कहा, ‘‘ एक खुफिया सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति 2000 रुपये के नोट और पहले से बदली गयी कुछ नकदी लेकर नागपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित अहेरी के पास मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तदनुसार, एक पुलिस के एक दल को मौके पर भेजा गया और एक 'नाकाबंदी' (पुलिस जांच चौकी) की गई। ’’

पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीलोत्पल ने कहा, ‘‘ उन दोनों व्यक्तियों को अहेरी-पेरिमिली रोड से पकड़ा गया। उनके बैग की जांच करने पर 27.62 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई, जिसमें पहले से बदली गई कुछ रकम भी शामिल थी। जब्त की गयी नकदी में 2000 रुपये के कुल 607 नोट, 500 रुपये के 3,072 नोट, 200 रुपये के सात नोट और 100 रुपये के 106 नोट थे। ’’

पूछताछ के दौरान, दोनों ने खुलासा किया कि गिरिधर नाम के एक नक्सली ने उन्हें पूरी नकदी 2000 रुपये के नोटों में दी थी और उनसे इन नोटों को 500 रुपये के नोटों में बदलने के लिए कहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘ उन्होंने उनसे कार्य के लिए अपना कमीशन काटने के बाद धनराशि वापस करने को कहा।’’

उन्होंने कहा कि नकदी की बरामदगी और दो लोगों की गिरफ्तारी से पुलिस ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक गढ़चिरौली का है, जबकि दूसरा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का रहने वाला है।

उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।










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