क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने का मामला : आरोपी डिसूजा को सीबीआई कोर्ट से नहीं मिला संरक्षण
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज पर मादक पदार्थों की जब्ती से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में सैनविले उर्फ सैम डिसूजा को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुंबई: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज पर मादक पदार्थों की जब्ती से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में सैनविले उर्फ सैम डिसूजा को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
डिसूजा पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में नहीं फंसाने के लिए उनसे 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार डिसूजा ने मामले में आर्यन की मदद के लिए शाहरुख खान की प्रबंधक और एक गवाह के बीच कथित तौर पर समझौता कराया था।
यह भी पढ़ें |
क्रूज ड्रग्स केस में दूसरे दिन भी CBI के समक्ष पेश हुए समीर वानखेड़े, जानिये क्या निकला पूछताछ में
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापे के बाद आर्यन को गिरफ्तार किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के बाद उन्हें जमानत दे दी थी।
डिसूजा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अदालत 14 जून को फैसला सुना सकती है।
मामले में मुख्य आरोपी एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे को बंबई उच्च न्यायालय ने 23 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।
यह भी पढ़ें |
कॉर्डेलिया क्रूज मामले में आया ये नया मोड़ा, CBI ने अब इस आरोपी से की पूछताछ
डिसूजा ने अपनी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका में दावा किया कि प्राथमिकी की विषयवस्तु ‘झूठी और मनगढ़ंत बातों पर आधारित’ है।
डिसूजा के वकील ने बुधवार को अदालत में दलील दी थी कि गिरफ्तारी अंतिक विकल्प होना चाहिए और सभी अदालतें यह बात कह चुकी हैं।