कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कालियागंज में किशोरी की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की

डीएन ब्यूरो

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में 20 अप्रैल को 17 वर्षीय लड़की की अप्राकृतिक मौत होने की घटना की जांच के लिए बृहस्पतिवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

कलकत्ता उच्च न्यायालय
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में 20 अप्रैल को 17 वर्षीय लड़की की अप्राकृतिक मौत होने की घटना की जांच के लिए बृहस्पतिवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार किशोरी की मौत की घटना के बाद इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए थे।

लड़की के पिता ने अपनी बेटी की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उन्हें राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा नहीं है।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जिसमें सीबीआई के एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक, पश्चिम बंगाल पुलिस के पुलिस महानिदेशक रैंक के पूर्व अधिकारी और कोलकाता पुलिस के एक विशेष आयुक्त शामिल रहेंगे।

अदालत ने निर्देश दिया कि एसआईटी में सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी उपेन बिस्वास, पूर्व आईजी पंकज दत्ता और कोलकाता पुलिस की विशेष आयुक्त दमयंती सेन शामिल होंगे।

गौरतलब है कि उपेन बिस्वास ने चारा घोटाला मामले की जांच का नेतृत्व किया था।

उल्लेखनीय है कि लड़की 20 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ने गयी थी, लेकिन लौटकर घर नहीं आई और अगले ही दिन उसका शव कालियागंज की एक नहर में पाया गया था।

राज्य सरकार ने पीड़िता के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि उसके साथ दुष्कर्म के संकेत नहीं मिले हैं।

 










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