बुलंदशहर के स्‍याना हिंसा में कोर्ट का फैसला, बजरंग दल नेता सहित 36 के खिलाफ राजद्रोह के आरोप तय

यूपी के बुलंदशहर के जनपद के स्याना में 2018 में हुई हिंसा के मामले में अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर सत्र न्यायालय-12 की अदालत ने इस हिंसा के 36 आरोपितों पर राजद्रोह के आरोप तय कर दिया हैं। पढ़िये पूरी रिपोर्ट

Updated : 17 March 2022, 4:25 PM IST
google-preferred

बुलंदशहर: जनपद के स्याना में 2018 में हुई हिंसा के मामले में अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर सत्र न्यायालय-12 की अदालत ने इस हिंसा के 36 आरोपितों पर राजद्रोह के आरोप तय कर दिया हैं। इन आरोपितों में बजरंग दल का योगेश राज भी शामिल है। 

विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल काउंसिल) यशपाल सिंह राघव ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय-12 की न्यायाधीश विनीता विमल ने स्याना हिंसा के 36 आरोपितों पर 124ए राजद्रोह का आरोप तय किया है। तीन दिसंबर 2018 को हुई यह हिंसा काफी चर्चाओं में रही। स्याना हिंसा के आरोपितों पर हिंसा की अन्य धाराओं के साथ राजद्रोह का आरोप बनाया हैं। 

हिंसा के एक आरोपित की फाइल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय ने 124 ए का चार्ज बनाने को लेकर बचाव पक्ष व सरकारी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपित पर राजद्रोह का चार्ज तय किया था। जिसके बाद अपर सत्र न्यायालय-12 की अदालत ने स्याना हिंसा के अन्य 36 आरोपितों पर भी चार्ज तय किया था। जिसमें 124-ए का चार्ज नहीं बना था।

स्याना के 44 आरोपितों में से चार आरोपितों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। जबकि तीन आरोपित का नाबालिग कोर्ट में मुकदमा है।

Published : 
  • 17 March 2022, 4:25 PM IST

Related News

No related posts found.