बहुमत साबित करने तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे येदियुरप्पा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि गुरूवार को सीएम पद की शपथ लेने वाले बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनें रहेंगे लेकिन वो बहुमत साबित होने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। पूरी खबर..

Updated : 18 May 2018, 12:14 PM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से गुरूवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले बीएस येदियुरप्पा को भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीएस येदियुरप्पा शनिवार को 4 बजे बहुमत साबित करने तक राज्य के मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे लेकिन वो इस बीच कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। 

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कर्नाटक मामले पर कांग्रेस के वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि येदियुरप्पा कल शाम 4 बजे तक कोई नितीगत फैसला नहीं ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

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सिंघवी ने कहा फ्लोर टेस्ट होने तक एंग्लो इंडियन विधायक को बहुमत के पहले मनोनीत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को भी नियुक्त किया जायेगा।
 

Published : 
  • 18 May 2018, 12:14 PM IST

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