

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को राज्य में कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को राज्य में कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
झारखंड कैडर की 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सिंघल 18.07 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन से जुड़े कथित घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। घोटाले के समय वह खूंटी जिले में उपायुक्त थीं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने झा को राहत देने से इनकार कर दिया और मामले में सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की।
झा ने मामले में उन्हें जमानत से इनकार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश को चुनौती दी थी।
उनके वकील ने पहले तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था।
उच्च न्यायालय ने 18 मई को झा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और उसे चार सप्ताह में अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा था।
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