नाबालिक से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

महराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पहले एक लड़के के साथ दुराचार किया गया था। इस मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 28 October 2024, 9:21 PM IST

महराजगंजः पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक छह वर्षीय किशोर के साथ 9 दिसंबर 2021 में दुष्कर्म के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महाराजगंज ने अपना फैसला सुनाया है। घटना के तीन साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। 

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया था केस

अभियुक्त द्वारा किशोर को बहला फुसलाकर प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर अप्राकृतिक तरीके से जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया था। घटना के समय पुलिस ने मुकदमा संख्या 262/21 धारा 377 व 3 (क)/4 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त पर केस दर्ज किया था। पीड़ित किशोर के पिता ने कोर्ट की शरण ली थी। 

यह सुनाई सजा

विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त रंजीत विश्वकर्मा पुत्र बजरंगी निवासी कैथवलिया सर्वजीतपुर थाना पुरंदरपुर को बीस वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

इतना ही नहीं इस अभियुक्त पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने की दशा में इसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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Published : 
  • 28 October 2024, 9:21 PM IST