Bhopal NEWS: प्रज्ञा सिंघ ठाकुर के खिलाफ अदालत ने किया 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी

मुंबई कोर्ट ने भोपाल की सांसद साध्‍वी प्रज्ञा सिंघ के खिलाफ ने जारी किया जमानती वारंट। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को मालेगांव 2008 विस्फोट मामले की सुनवाई की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 11 March 2024, 4:07 PM IST
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नई दिल्ली: मुंबई की एनआईए अदालत ने भोपाल की सांसद साध्‍वी प्रज्ञा सिंघ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक  कोर्ट ने सोमवार को मालेगांव 2008 विस्फोट मामले की सुनवाई की और मामले की जांच करते हुए ये वारंट जारी किया है। 

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क्यो जारी हुआ जमानती वारंट
मुंबई कोर्ट ने मालेगांव 2008 विस्फोट मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पेशी अदालत में अनुपस्थित होने पर 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मामले में आरोपी साबित हुई हैं और अदालत के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई थी।

मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में दर्ज हुआ मामला
29 सितंबर 2008 को मुंबई से 200 किमी दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास बाइक में धमाका हुआ था। इस धमाके में करीब 6 लोगों की मौत हुई थी।और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह मामला ट्रांसफर 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। उससे पहले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस द्वारा जांच की गई थी।

Published : 
  • 11 March 2024, 4:07 PM IST

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