बंगाल: राज्यपाल ने कुलपतियों की नियुक्ति पर बातचीत के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया

डीएन ब्यूरो

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर बातचीत के लिए उन्हें राजभवन आमंत्रित किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राज्यपाल ने कुलपतियों की नियुक्ति पर बातचीत के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया
राज्यपाल ने कुलपतियों की नियुक्ति पर बातचीत के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया


कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर बातचीत के लिए उन्हें राजभवन आमंत्रित किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के नव नियुक्त अंतरिम कुलपतियों के भत्तों पर रोक लगाने और राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए कहने के बाद बोस ने कुलपतियों की नियुक्ति पर गतिरोध दूर करने के लिए ममता बनर्जी को यह पत्र लिखा है।

अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर एक बैठक के लिए उन्हें राजभवन आमंत्रित किया है।’’

उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यालय ‘‘मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद कर रहा है।’’

उच्चतम न्यायालय ने छह अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में सरकारी विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त अंतरिम कुलपतियों के भत्तों पर रोक लगा दी और राज्यपाल सी वी आनंद बोस से कहा था कि वह कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित गतिरोध को हल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कॉफी पीते हुए चर्चा करें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 'शैक्षणिक संस्थानों और लाखों छात्रों के भविष्य के हित में' राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सुलह की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि अगस्त में नियुक्त अंतरिम कुलपतियों के भत्तों पर रोक उनकी नियुक्ति की राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका लंबित होने तक जारी रहेगी।

राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।

शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 जून के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। राज्य के विश्वविद्यालयों को कैसे चलाया जाए, इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान चल रही है।

 










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