BBC Documentary: हाई कोर्ट में एनएसयूआई नेता की याचिका का डीयू ने किया विरोध, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के एक विवादास्पद वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए जाने के विरूद्ध कांग्रेस की छात्र इकाई के एक नेता की याचिका का सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के एक विवादास्पद वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए जाने के विरूद्ध कांग्रेस की छात्र इकाई के एक नेता की याचिका का सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया।

विश्वविद्यालय ने कहा कि छात्र ने घोर अनुशासनहीनता की थी जिससे इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की छवि खराब हुई।

पीएचडी शोधार्थी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ की याचिका के जवाब में विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने बीबीसी वृत्तचित्र पर पाबंदी के संबंध में एक अखबार की खबर के आधार पर कार्रवाई की। खबर के अनुसार याचिकाकर्ता समेत कई लोग पुलिस अधिकारियों द्वारा लागू धारा 144 का उल्लंघन करते हुए वृत्तचित्र के प्रदर्शन के लिए परिसर में जमा हुए।

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चुघ ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह स्क्रीनिंग में शामिल नहीं थे और उनकी जानकारी में वृत्तचित्र के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं थी।

लेकिन डीयू ने कहा कि अपने शोधकार्य पर ध्यान देने के बजाय याचिकाकर्ता अन्य छात्रों को भड़काने और संकीर्ण राजनीति करने में शामिल रहा है जिससे शैक्षणिक कामकाज में अवरोध उत्पन्न हो रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के जवाब के अनुसार, ‘‘याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी 2023 को शाम चार बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के द्वार संख्या 4 के सामने प्रतिबंधित बीबीसी वृत्तचित्र के प्रदर्शन में भाग लिया जो अनुशासनहीनता के समान है।’’

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न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले को 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।










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