Madhya Pradesh: अवैध रूप से शराब परिवहन के मामले में तीन लोगों को कारावास

मध्यप्रदेश के बड़वानी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन कर पंजाब से महाराष्ट्र जा रहे तीन आरोपियों को 1 से 10 वर्ष तक के सश्रम कारावास से दंडित किया है । पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 15 June 2022, 3:00 PM IST
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बड़वानी: मध्यप्रदेश के बड़वानी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन कर पंजाब से महाराष्ट्र जा रहे तीन आरोपियों को 1 से 10 वर्ष तक के सश्रम कारावास से दंडित किया है ।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने हरियाणा के भिवानी क्षेत्र के ओम प्रीत को 10 वर्ष, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सर्वेश उर्फ सोनू चौहान को 5 वर्ष तथा हरियाणा के भिवानी क्षेत्र के अश्विनी जाट को 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। (वार्ता)

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