बलरामपुर: हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई ये सजा

बलरामपुर में लगभग छह साल बाद पीड़ित परिवार को ऑपरेशन कनविक्शन का मिला लाभ। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 31 January 2025, 9:20 PM IST
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बलरामपुर: जिला न्यायालय ने हत्या करने वाले चार आरोपियों को आजीवन कारावास सहित एक लाख पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह जानकारी देते हुए एसपी विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के पुलिस लगातार न्यायालय में पैरवी करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इसी क्रम में कोतवाली गैसड़ी में 26 मार्च 2019 को पीड़ित ने सूचना दी थी कि पीड़ित के बाहों को चार लोगों ने लोहे की रॉड से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। 

पीड़ित की सूचना पर थाना गैसड़ी में  सगीर, सलमान, अतिकुर्र रहमान व रहबर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की गई थी। जांच में अभियुक्तों का दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग प्रेषित किया गया।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं गैसड़ी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सजा दिलवाई गई। अपराधी सगीर, सलमान, अतिकुर्र रहमान व रहबर को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक को एक लाख 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

Published : 
  • 31 January 2025, 9:20 PM IST