तीस हजारी कोर्ट में गोलीबारी मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जानिये क्या कहा कोर्ट ने

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक सत्र अदालत ने तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों के दो समूहों के बीच झड़प के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

तीस हजारी गोलीबारी मामला
तीस हजारी गोलीबारी मामला


नयी दिल्ली: दिल्ली की एक सत्र अदालत ने तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों के दो समूहों के बीच झड़प के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर मामला था, जहां हथियारों और गोला-बारूद का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया था और आरोपी को रिहा करने से जांच पर ‘‘गंभीर प्रतिकूल प्रभाव’’ पड़ेगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने आरोपी शिव राम पांडे की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

न्यायाधीश ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘ऐसे गंभीर मामले में जहां हथियारों और गोला-बारूद का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया था और सह-अभियुक्तों से भारी हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया, जांच के इस शुरुआती चरण में आवेदक को जमानत पर रिहा करने से जांच गंभीर रूप से प्रभावित होगी। आवेदन खारिज किया जाता है।’’

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर गौर किया, जिसके अनुसार पांडे एक अन्य वकील मनीष शर्मा की अगुवाई वाले समूह का सदस्य था और उसे सीसीटीवी फुटेज में दूसरे समूह पर पथराव करते हुए पहचाना गया था।

पुलिस के मुताबिक, पांच जुलाई को तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों के दो गुटों के बीच लड़ाई के दौरान गोलीबारी हुई थी।










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