मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला गुरुग्राम सत्र अदालत को सौंपा गया
हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी की एक अदालत ने कथित गोरक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला बुधवार को गुरुग्राम सत्र अदालत को सौंप दिया। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी की एक अदालत ने कथित गोरक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला बुधवार को गुरुग्राम सत्र अदालत को सौंप दिया।
मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को गुरुग्राम सत्र न्यायालय में होगी।
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मोनू मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि मामले के संबंध में पटौदी पुलिस ने मोनू मानेसर और सह आरोपी सुनील उर्फ सुल्ली के खिलाफ शनिवार को पटौदी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
भारद्वाज ने कहा, '' आज (बुधवार) भोंडसी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मामले को सत्र अदालत को सौंप दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को गुरुग्राम के सत्र न्यायालय में होगी।'' पटौदी थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी ललित और राकेश को गुरुग्राम पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उन्होंने बताया कि आरोपी सुनील उर्फ सुल्ली, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जांच में शामिल हुआ था। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मानेसर निवासी मोहित उर्फ मोनू यादव वांछित था लेकिन उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस अधिकारी ने बताया, ''हमने शनिवार को मोनू मानेसर और सुनील उर्फ सुल्ली के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले में तीन अन्य संदिग्ध अभी भी फरार हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।