
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव को लेकर नया बदलाव किया है। उन्होंने नए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार इस नए आदेश के साथ अब चुनाव में वोट डालने के लिए अमेरिकी नागरिकता अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि संघीय चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नागरिकता का डॉक्यूमेंट प्रूव देना जरूरी होगा। ट्रंप ने इस दौरान भारत का उदाहरण पेश किया।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्वशासन वाला अग्रणी देश होने के बावजूद अमेरिकी चुनाव में बुनियादी और जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रहा है। जबकि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक सेल्फ अटेस्टेशन पर निर्भर है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेश के तहत अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेश फॉर्म में संशोधन की बात की गई है। अब मतदाताओं को नागरिकता का सबूत डॉक्यूमेंट फॉर्म में देना होगा, जैसे अमेरिकी पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र।
राज्यों को अपनी मतदाता सूची और मतदाता सूची के रखरखाव के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को सौंपना होगा।
ट्रंप के इस आदेश का मकसद चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। आदेश के तहत अब वोटर अब संघीय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण के बिना पंजीकरण नहीं करा सकेंगे और सभी मतपत्रों को चुनाव दिवस तक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
Published : 26 March 2025, 10:52 AM IST
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