इलाहाबाद हाईकोर्ट का महराजगंज के एसपी को आदेश.. विधायक अमनमणि त्रिपाठी को दस जुलाई को करें पेश

डीएन ब्यूरो

अब से कुछ देर पहले एक अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है। इसमें महराजगंज के पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान को निर्देश दिया गया है कि वे 10 जुलाई को नौतनवा के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी की पेशी सुनिश्चित करायें। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव..

विधायक और एसपी (फाइल फोटो)
विधायक और एसपी (फाइल फोटो)


इलाहाबाद: महराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में स्थित दुर्गा आयल मिल का मामला एक बार फिर गरमा गया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ के हाईकोर्ट संवाददाता के मुताबिक निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है। एसपी महराजगंज रोहित सिंह सजवान को निर्देश दिया गया है कि वे हर हाल में 10 जुलाई को पेशी सुनिश्चित करायें। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी की एकलपीठ ने दिया है। 

पूरा मामला ये है कि नौतनवा के दुर्गा आयल मिल के मालिक महावीर प्रसाद कमलिया की ओर से अब्दुर्रहमान उर्फ साजिद ने एक याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मिल पर अवैध कब्जा मुक्त होने के बाद से लगातार विधायक धमकी दे रहे हैं। हालांकि विधायक समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रहे हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद महराजगंज जिला प्रशासन ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के कथित कब्जे से भवन को खाली कराकर इसके मालिक को पहले ही सौंपा जा चुका है।

इस बारे में हाईकोर्ट में दाखिल रिट के मुताबिक मिल प्रबंधन जिला प्रशासन की कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट नही है। उनका कहना है कि भवन परिसर के उत्तर के हिस्से को उन्हें सुपुर्द नहीं किया गया है, जबकि आदेश सम्पूर्ण परिसर को कब्जा मुक्त कर उन्हें सुपुर्द करने का था।










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