पुणे में तीन तलाक देने का मामला सामने आया

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र में पुणे के हड़पसर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित रूप से ‘तीन तलाक’ दे दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर


पुणे: महाराष्ट्र में पुणे के हड़पसर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित रूप से ‘तीन तलाक’ दे दिया।

 

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 मुस्लिम पति द्वारा ‘तलाक ए बिद्दत’ को अवैध करार देता है।

यह भी पढ़ें | G20 Summit in India: सोमवार से पुणे में अवसंरचना कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक

यह कानून, मौखिक, लिखित, या एसएमस या व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से एक बार में ‘तीन तलाक’ कहने को अवैध करार देता है।

 

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 29 वर्षीय शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी से दो साल पहले शादी की थी। वे एक साल से अलग रह रहे थे।

यह भी पढ़ें | Ganesh Chaturthi 2022: पुणे के गणपति मंदिर में बना यह अनोखा रिकॉर्ड, देखिये विशेष आरती का ये खास वीडियो

उन्होंने कहा कि उनके पति ने एक नोटिस के जरिए नौ अक्टूबर को उन्हें तलाक दे दिया। (भाषा)
 










संबंधित समाचार