
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत (Img: Dynamite News)
New Delhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने VD सावरकर मानहानि मामले में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है। इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाया कि यह मुकदमा आगे नहीं चलाया जा सकता क्योंकि मामले में कानून के तहत जरूरी सरकारी मंज़ूरी नहीं ली गई थी।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी, जिससे मामले को आगे बढ़ाना कानूनी रूप से सही नहीं माना जा रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि जब मंजूरी जरूरी हो और वह न मिली हो, तो कानून के तहत "कोई केस नहीं बनता"।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी; हाई कोर्ट ने पहले लखनऊ मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत वकील नृपेंद्र पांडे ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान हिंदुत्व विचारक VD सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि गांधी के बयानों से सावरकर का अपमान हुआ और लोगों की भावनाएं आहत हुईं। लखनऊ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले शिकायत का संज्ञान लेते हुए राहलु गांधी को समन जारी किया था। कोर्ट का कहना था कि कथित टिप्पणियों से सावरकर के खिलाफ नफरत और दुर्भावना फैल सकती है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले राहुल गांधी की चुनौती का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि इन आरोपों में नफरत फैलाने और सामाजिक तनाव पैदा करने की जानबूझकर की गई कोशिशें शामिल रहीं। राज्य सरकार ने शिकायतकर्ता के इस रुख का समर्थन किया कि राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जरूरी मंजूरी का न होना एक अहम कानूनी मुद्दा है और राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।
Location : New Delhi
Published : 14 August 2026, 3:37 PM IST
Topics : defamation case Rahul Gandhi Savarkar Supreme Court