
सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत (Img: AI Generated Image)
Prayagraj: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद फिलहाल सांसद की मुश्किलें कुछ कम होती नजर आ रही हैं।
मामला गाजीपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 22 जुलाई 2026 को अफजाल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली गायब कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया है कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी मूल फाइल को गायब कराने में उनकी भूमिका रही और इसके लिए संबंधित शस्त्र लिपिक के साथ मिलीभगत की गई। इसी एफआईआर को रद्द कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। सरकार ने मामले में जरूरी निर्देश लेने की बात कही। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई तक अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और कोर्ट में सरकार का पक्ष भी सामने आएगा।
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इस मामले में अफजाल अंसारी के अलावा तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल और शस्त्र लिपिक द्वितीय सुग्रीव तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 409, 120-बी, 419 और आर्म्स एक्ट की धारा 21, 25 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल अफजाल अंसारी को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। हालांकि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
Location : Prayagraj
Published : 3 August 2026, 7:55 PM IST