पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सुबह से ही उनके समर्थक कोर्ट के बाहर जमा थे।

पप्पू यादव
New Delhi: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को MP-MLA कोर्ट से 31 साल पुराने एक मामले में जमानत मिल गई। हालांकि, फिलहाल उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिल पाई है और वे अभी बेऊर जेल में ही रहेंगे। दरअसल, कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े अन्य मामलों में पुलिस ने पप्पू यादव की प्रोडक्शन रिमांड मांगी थी। जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। इसी वजह से जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई टल गई है।
MP-MLA कोर्ट लाया गया था
जमानत पर सुनवाई के लिए पप्पू यादव को दोपहर करीब 12:30 बजे बेऊर जेल से MP-MLA कोर्ट लाया गया था। करीब दो बजे बेल पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान पप्पू यादव कोर्ट में व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए। जिससे उनकी तबीयत को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 31 साल पुराने मामले में जमानत मंजूर कर ली।
31 साल पुराना मामला
पप्पू यादव की गिरफ्तारी बीते शुक्रवार को हुई थी। यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में की गई, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी हलचल देखने को मिली। बताया जा रहा है कि वे हाल ही में NEET की एक छात्रा की मौत से जुड़े मामले को जोर-शोर से उठा रहे थे, इसी दौरान उन्हें इस पुराने केस में गिरफ्तार किया गया।
जेल से रिहाई अभी संभव नहीं
सोमवार को पप्पू यादव के वकील जमानत याचिका दाखिल करने वाले थे, लेकिन उसी दिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हालात बदल गए। सुरक्षा कारणों से सभी न्यायिक कार्य रोक दिए गए और कोर्ट को बंद कर दिया गया। इसके चलते पप्पू यादव की जमानत समेत कई मामलों की सुनवाई टालनी पड़ी। बाद में मंगलवार को दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें जमानत मिली लेकिन अन्य मामलों में रिमांड के चलते उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं हो सकी है।