जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन? दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, कल होगी इस अहम मामले पर सुनवाई

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर को पूरी तरह बंद या प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 12 October 2026, 1:01 PM IST

New Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में जंतर-मंतर रोड और उसके आस-पास के रिहायशी इलाकों में धरने, विरोध-प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा।

विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह की मांग

याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर और उसके आस-पास होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के कारण स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है - जैसे ट्रैफिक जाम, शोर-शराबा और रोज़मर्रा के कामों में रुकावट। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे कि वे प्रदर्शनकारियों के लिए जंतर-मंतर के बजाय कोई वैकल्पिक जगह तय करें।

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शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर को बंद करने के खिलाफ भी तर्क दिए गए। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखते हुए एक वकील ने बताया कि विरोध-प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय नहीं की गई है।

अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का सवाल

केस की पैरवी कर रहे वकील ने तर्क दिया कि जंतर-मंतर के बंद होने से लोगों के पास कानून के दायरे में रहकर विरोध-प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने इस मुद्दे को अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार से जोड़ा। हालांकि, तुरंत सुनवाई की मांग पर बेंच ने कहा कि मामले को मंगलवार के लिए लिस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रहा है और उसने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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13 अक्टूबर को सुनवाई तय

याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। एक तरफ स्थानीय निवासियों ने ट्रैफिक, शोर और रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट को लेकर चिंता जताई है; दूसरी तरफ, शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए एक तय जगह उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। कोर्ट की सुनवाई के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन को लेकर क्या निर्देश जारी किए जाते हैं और क्या वैकल्पिक जगह के बारे में कोई फैसला लिया जाता है।

Location :  New Delhi

Published :  12 October 2026, 1:01 PM IST