
प्रतीकात्मक छवि (Img: Pinterest)
New Delhi: हैदराबाद की विशेष एनआईए अदालत ने मानव तस्करी के मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें 8 बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल है। अदालत ने 17 सितंबर 2026 को मामले में फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर कुल 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के आदेश के मुताबिक, यदि दोषी जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मामला बांग्लादेशी महिलाओं की मानव तस्करी से जुड़ा था। आरोप था कि गिरोह के सदस्य महिलाओं को भारत में अच्छी नौकरी और बेहतर वेतन का लालच देते थे। इसके बाद उन्हें अवैध तरीके से सीमा पार कराकर भारत लाया जाता था। जांच में सामने आया कि भारत पहुंचने के बाद कथित तौर पर महिलाओं को देह व्यापार में धकेल दिया जाता था।
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इस मामले की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई थी। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ थाने में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने एक गुप्त अभियान चलाकर जलपल्ली गांव और बालापुर इलाके से चार बांग्लादेशी महिलाओं को रेस्क्यू किया था। महिलाओं के रेस्क्यू के बाद मामले की गंभीरता सामने आई और जांच को आगे बढ़ाया गया। शुरुआती जांच तेलंगाना पुलिस ने की थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ले ली। एजेंसी ने मामले से जुड़े तथ्यों, आरोपियों की भूमिका और कथित मानव तस्करी के नेटवर्क की जांच की। जांच पूरी करने के बाद NIA ने अक्टूबर 2020 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मामला अदालत में चला और अब विशेष NIA अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
उम्रकैद की सजा पाने वालों में रुहुल अमीन ढाली, मोहम्मद यूसुफ खान, बीथी बेगम, इमामुल गाजी, मोहम्मद अल मामून, सोजिब शैक, सुरेश कुमार दास, मोहम्मद अब्दुल्ला मुंशी और मोहम्मद अयूब शैक शामिल हैं। इनमें आठ आरोपी बांग्लादेशी नागरिक बताए गए हैं, जबकि एक आरोपी भारतीय नागरिक है।
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अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC), फॉरेनर्स एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। अदालत के फैसले के बाद करीब सात साल पुराने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। मामले में महिलाओं को कथित तौर पर नौकरी का झांसा देकर भारत लाने और फिर देह व्यापार में धकेलने के आरोपों की जांच की गई थी।
Location : New Delhi
Published : 18 September 2026, 12:34 PM IST
Topics : Bangladesh Human Trafficking human trafficking case Hyderabad news Hyderabad NIA Court NIA News