New Delhi: GST काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में आम जनता को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स और हेल्थ ड्रिंक्स की कीमतों में कमी आएगी। लेकिन, लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा का विषय एलपीजी सिलेंडर की कीमतें रहीं। देशभर में करोड़ों लोग रसोई गैस का उपयोग करते हैं और इसकी दरों में मामूली बदलाव भी सीधे घरों के बजट को प्रभावित करता है।
हालांकि, बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि एलपीजी सिलेंडर पर GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर
घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर पर फिलहाल 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। इसमें 2.5 प्रतिशत CGST और 2.5 प्रतिशत SGST शामिल होता है। 3 सितंबर को हुई बैठक में इस दर में किसी प्रकार की कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई। यानी घरेलू सिलेंडर पहले की ही तरह 5% जीएसटी के दायरे में रहेगा।
अभी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 853 रुपये में मिल रहा है। इसमें किसी तरह की राहत उपभोक्ताओं को फिलहाल नहीं मिलेगी।
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर
होटलों, रेस्तरां और व्यापारिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है। बैठक में इस दर को भी जस का तस रखा गया है।
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यानी व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर भी पहले की ही कीमत पर मिलेगा। इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग पर पड़ेगा, जहां बड़ी मात्रा में कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग किया जाता है।
क्यों नहीं घटाई गई दरें?
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी पर मौजूदा दरें बनाए रखकर राजस्व संतुलन को ध्यान में रखा है। चूंकि LPG सीधे सब्सिडी और राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ा मुद्दा है, ऐसे में इसे फिलहाल स्थिर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं को सस्ता करके उपभोक्ताओं को तत्काल राहत देने की कोशिश की गई है।
आम जनता पर असर
देशभर में एलपीजी की कीमतें पहले से ही कई बार उतार-चढ़ाव झेल चुकी हैं। उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि इस बार बैठक में सिलेंडर पर भी राहत का ऐलान होगा। हालांकि, अब यह साफ है कि 22 सितंबर के बाद लागू होने वाले नए जीएसटी दरों का असर गैस सिलेंडरों पर नहीं पड़ेगा।

