रणवीर सिंह को ₹20 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने हैरी बॉक्सर के खिलाफ LOC जारी किया है। आरोपी का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। जानिए पूरी जांच की अपडेट।

रणवीर सिंह (Img Source: Google)
Mumbai: बॉलीवुड अभिनेता Ranveer Singh को मिली धमकी के मामले में Mumbai Crime Branch ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान आरोपी हरिचंद्र उर्फ हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है। आरोपी को कुख्यात Lawrence Bishnoi gang से जुड़ा बताया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, अभिनेता के मैनेजर के व्हाट्सऐप नंबर पर एक वॉइस नोट भेजा गया था। इसमें खुद को ‘हैरी बॉक्सर’ बताते हुए ₹20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि यह वॉइस नोट एक अमेरिकी नंबर से भेजा गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आवाज के सैंपल को पंजाब और हरियाणा की एजेंसियों को सत्यापन के लिए भेजा। अधिकारियों के अनुसार, वॉइस सैंपल की पुष्टि हैरी बॉक्सर के रूप में होने के बाद मामला दर्ज किया गया।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। इससे पहले भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों को इस गैंग की ओर से धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह धमकी किसी संगठित साजिश का हिस्सा है। जांच एजेंसियां गैंग के नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं।
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मुंबई क्राइम ब्रांच ने धमकी भेजने में इस्तेमाल हुए विदेशी नंबर की तकनीकी जानकारी जुटाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है। जांच के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि आरोपी की लोकेशन और नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 फरवरी को एक फायरिंग घटना के बाद अभिनेता को यह धमकी भरा वॉइस नोट मिला था। इस संबंध में 17 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कई बार कॉल कर धमकियां दी थीं।
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घटना के बाद अभिनेता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है।
लुकआउट नोटिस (Look Out Notice) एक आधिकारिक अलर्ट होता है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है, ताकि अगर वह देश छोड़ने की कोशिश करे या देश में प्रवेश करे, तो उसे एयरपोर्ट या बॉर्डर पर रोका जा सके।
इसे आमतौर पर गंभीर मामलों में जारी किया जाता है, जैसे:
भारत में लुकआउट नोटिस आमतौर पर जांच एजेंसियां जारी करवाती हैं, जैसे:
इसे इमिग्रेशन विभाग के सिस्टम में डाला जाता है, ताकि देश के सभी एयरपोर्ट और बॉर्डर पॉइंट्स पर संबंधित व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध रहे।
नहीं, यह सीधे गिरफ्तारी वारंट नहीं होता। लेकिन अगर कोर्ट या जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हों, तो लुकआउट नोटिस के आधार पर व्यक्ति को रोका जा सकता है।