राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में हैं। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन सहित कई सितारों ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अब तक 1.32 करोड़ रुपये की सहायता घोषित हो चुकी है। 12 फरवरी को बेल पर सुनवाई होनी है।

एक्टर राजपाल यादव (Img: Google)
New Delhi: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इस समय कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के 9 करोड़ रुपये के बकाया लोन और चेक बाउंस केस में राहत देने से मना करने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा।
बता दें कि यह केस कई साल पुराना है, लेकिन हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। राजपाल यादव के सरेंडर के बाद, फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स की कई जानी-मानी हस्तियां उनके सपोर्ट में सामने आई हैं।
कई जाने-माने लोगों ने राजपाल यादव को फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया है। इसमें-
यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह ने जेम ट्यून्स परिवार की तरफ से 1.11 करोड़ रुपये की लीगल मदद का ऐलान किया।
जनशक्ति जनता दल (JJD) के चीफ तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया।
एक्टर और फिल्म क्रिटिक KRK ने 10 लाख रुपये देने का वादा किया।
इसके अलावा, सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, गुरमीत चौधरी, गुरु रंधावा और सोनू सूद ने भी फाइनेंशियल मदद का वादा किया है, हालांकि उन्होंने रकम का खुलासा नहीं किया है। अब तक बताई गई मदद की कुल रकम लगभग 1.32 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
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राजपाल यादव की बेल पर सुनवाई 12 फरवरी को होनी है। इससे पहले, राव इंद्रजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अगर 14 फरवरी तक ज़रूरी रकम जमा नहीं की जाती है, तो वह महाशिवरात्रि तक एक्टर की रिहाई पक्का करने के लिए बाकी रकम खुद कोर्ट में जमा करने को तैयार हैं।
हालांकि, आखिरी फैसला कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट को पेमेंट और कानूनी प्रोसेस ठीक लगता है, तो उन्हें जल्द ही राहत मिल सकती है।
कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में 75 लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट जमा किए गए थे, लेकिन 9 करोड़ रुपये की बड़ी रकम अभी भी बकाया है। यह मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म "आता पता लापता" को प्रोड्यूस करने के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद, उन्हें लोन चुकाने में मुश्किलें आईं और कई चेक बाउंस हो गए। इसके चलते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत लीगल एक्शन लिया गया।
5 करोड़ रुपये का लोन न चुकाने पर मुसीबत में फंसे राजपाल यादव
2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई। 2019 में, सेशन कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने बाद में 2024 में सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी, लेकिन फरवरी 2026 में उनके सरेंडर करने का आदेश दिया।