Shahrukh Khan: शाहरुख खान के बंगले पर एक बार फिर विवाद, जानिए ‘मन्नत’ में अब क्या हुआ

अभिनेता शाहरुख खान के आलीशान बंगले ‘मन्नत’ को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में जानिए अब क्यों हुई ये कार्रवाई

Post Published By: Sapna Srivastava
Updated : 21 June 2025, 4:03 PM IST
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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के आलीशान बंगले 'मन्नत' को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में स्थित इस हेरिटेज प्रॉपर्टी की शुक्रवार को फॉरेस्ट विभाग और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की संयुक्त टीम ने जांच की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमों के संभावित उल्लंघन की शिकायत के बाद की गई।

क्यों की गई जांच?

मन्नत, जो समंदर के किनारे स्थित है, लंबे समय से अपनी भव्यता और लोकेशन के कारण चर्चित रहा है। लेकिन हाल ही में इसमें किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर शिकायतें दर्ज की गईं। बताया गया है कि बंगले के पीछे बनी एनक्स बिल्डिंग में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ी जा रही हैं, जो CRZ कानूनों के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन कर सकती हैं। इसी संदर्भ में फॉरेस्ट विभाग ने यह जांच शुरू की है।

Shahrukh Khan

शाहरुख खान (सोर्स-इंटरनेट)

मन्नत एक हेरिटेज प्रॉपर्टी

गौरतलब है कि 'मन्नत' एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, जिसका मूल नाम ‘विला विएना’ था। इसके मुख्य बंगले के पीछे एक बहुमंजिला इमारत है, जिसे शाहरुख खान ने 2005 में विकसित करवाया था। उस समय अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट लागू था, जिसके तहत एक निश्चित सीमा से अधिक निर्माण की अनुमति नहीं थी। आरोप है कि इस कानून से बचने के लिए बीएमसी से 12 छोटे फ्लैट्स की मंजूरी ली गई और बाद में उन्हें जोड़कर एक बड़ा लग्जरी अपार्टमेंट तैयार किया गया।

शाहरुख की टीम का पक्ष

मौके पर मौजूद शाहरुख खान के स्टाफ ने अधिकारियों को बताया कि सभी जरूरी मंजूरी दस्तावेज पहले ही लिए जा चुके हैं और उन्हें जल्द ही संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, "कोई शिकायत नहीं है और निर्माण पूरी तरह से दिशा-निर्देशों के अनुरूप चल रहा है।"

पूर्व आईपीएस अधिकारी का आरोप

पूर्व आईपीएस अधिकारी और वकील वाईपी सिंह ने भी इस मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मन्नत में हो रहा निर्माण कई नियमों का उल्लंघन करता है और यह सब कुछ नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने मांग की है कि 12 फ्लैट्स को फिर से अलग किया जाए, ताकि मास हाउसिंग का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

अगली कार्रवाई

फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि मौके का मुआयना कर लिया गया है और अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीएमसी ने साफ किया कि वे केवल फॉरेस्ट विभाग के अनुरोध पर मौके पर मौजूद थे और फिलहाल उनकी कोई स्वतंत्र कार्रवाई नहीं है।

Location : 
  • Mumbai

Published : 
  • 21 June 2025, 4:03 PM IST

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