
प्रतीकात्मक छवि
Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में पांच साल पुराने चर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शादीशुदा युवती को घर से बुलाकर उसकी निर्मम हत्या करने वाले दोषी प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को पांच साल बाद न्याय मिला है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और एडीजीसी सहदेव सिंह के मुताबिक गांव कढ़ली निवासी राजेंद्र शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बेटी रुचि शर्मा की शादी 28 जून 2020 को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद, तीन जुलाई को वह ससुराल से मायके आई थी।
आरोप था कि पांच जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे रुचि के मोबाइल पर सोनी गुर्जर का फोन आया। सोनी गुर्जर मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के गांव गुढम का रहने वाला था। फोन आने के बाद रुचि घर से बाहर चली गई, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी।
परिवार ने पूरी रात तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन गांव के पास सुदीश के गन्ने के खेत में रुचि का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने जांच के बाद सोनी गुर्जर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई अहम साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने पेश किए। सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सोनी गुर्जर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये मृतका के परिजनों को दिए जाएंगे, जबकि 10 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा होंगे।
रुचि की हत्या ने उस समय पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। शादी के महज कुछ दिनों बाद उसकी हत्या होने से परिवार पूरी तरह टूट गया था। अब अदालत के फैसले से परिवार को कुछ राहत जरूर मिली है, हालांकि बेटी को खोने का दर्द आज भी कायम है।
Location : Muzzafarnagar
Published : 22 May 2026, 1:05 PM IST
Topics : court lover murder Muzaffarnagar punishment