
न्यायालय ने दिया आदेश (Img: Dynamite News)
Maharajganj: घुघली थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। न्यायालय ने दो पीड़ित महिलाओं की ओर से लगाए गए आरोपों की सुनवाई के बाद एक उपनिरीक्षक समेत 22 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर देर रात घर में जबरन घुसने, अभद्रता करने, धमकी देने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पीड़ित महिलाओं के मुताबिक, उनके परिवार का गांव के ही एक व्यक्ति से भूमि और रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 6 जून 2026 की रात दो लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई थी। आरोप है कि इसी मामले में कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे।
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महिलाओं ने न्यायालय में दिए प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया कि रात करीब 1 से 2 बजे के बीच एक उपनिरीक्षक के साथ करीब 22 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बिना तलाशी वारंट दिखाए घर में जबरन प्रवेश किया। महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को बाथरूम तक जाने से रोक दिया गया। इसके अलावा पुलिसकर्मियों पर धमकी देने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। महिलाओं के मुताबिक, 10 जून की सुबह फोन के माध्यम से भी उन्हें धमकी दी गई, जिसके बाद परिवार के लोग भय के माहौल में रहे।
पीड़ित महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई को लेकर 12 जून को पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना-पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। महिलाओं का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस स्तर से मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान महिलाओं की ओर से लगाए गए आरोपों और उनके प्रार्थना-पत्र को आधार बनाकर मामले को रखा गया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने संबंधित उपनिरीक्षक समेत 22 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया।
Location : Maharajganj
Published : 15 August 2026, 11:15 AM IST