Gorakhpur: खोराबार पुलिस ने पशु तस्करी गैंग पर कसा शिकंजा, 12 आरोपियों पर गैंगस्टर की बड़ी कार्रवाई

जनपद में संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के तहत खोराबार पुलिस ने पशु तस्करी में शामिल एक बड़े गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगा दी हैं। पुलिस के अनुसार यह गैंग लंबे समय से अवैध पशु तस्करी में लिप्त रहा है, जिसके कारण स्थानीय क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 17 November 2025, 8:35 PM IST

Gorakhpur: जनपद में संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के तहत खोराबार पुलिस ने पशु तस्करी में शामिल एक बड़े गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगा दी हैं। पुलिस के अनुसार यह गैंग लंबे समय से अवैध पशु तस्करी में लिप्त रहा है, जिसके कारण स्थानीय क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खोराबार द्वारा गैंग लीडर व उसके पूरे नेटवर्क के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है।

पुलिस द्वारा तैयार किया गया गैंग चार्ट

पुलिस द्वारा तैयार किए गए गैंग चार्ट को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद थाना खोराबार में मुकदमा अपराध संख्या 722/2025 के तहत धारा 2(ख)(xi), 2(ख)(xvii)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस कार्रवाई में गैंग के सरगना रामलखन पुत्र स्व. अर्जुन निवासी कठऊर थाना रामगढ़ताल सहित कुल 12 आरोपियों को नामजद किया गया है।

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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य आरोपी रामलखन पर गोवध निषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसके गिरोह के सदस्य बृजभूषण उर्फ मोनू बाबा, आनंद उर्फ मोहन, आशुतोष, राज निषाद, कमलेश गौड़, संदीप सिंह, शुभम चौहान, अंकित गौड़, गोविंद कुमार, विकास मिश्रा और अमित चौहान पर भी विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।

पशु तस्करी को अंजाम

पुलिस के मुताबिक यह गैंग संगठित रूप से रूट प्लानिंग, वाहन नेटवर्क, संपर्क सूत्रों और अदालती कार्यवाही से बचने की रणनीतियों के साथ पशु तस्करी को अंजाम देता रहा। आरोपियों द्वारा पकड़े जाने पर पुलिस टीमों से विवाद, सरकारी कार्य में बाधा, दस्तावेजों में धोखाधड़ी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने तक की कोशिशें भी पहले की घटनाओं में सामने आई थीं।

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कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी

पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट की यह कार्रवाई न केवल गिरोह को कानून के शिकंजे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि जिले में संगठित अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश भी देती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे आपराधिक नेटवर्क और उनके संरक्षकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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  • Gorakhpur

Published : 
  • 17 November 2025, 8:35 PM IST