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बिना तलाक के पति ने की दूसरी शादी (Img: AI Generated Image)
Gorakhpur: गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के आरोपों का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले ने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि महिला ने अपने पति पर न सिर्फ दहेज मांगने बल्कि बिना कानूनी तलाक दूसरी शादी करने का भी आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, सिकरीगंज थाना क्षेत्र के पिपरी गांव निवासी रीना गुप्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह 28 जून 2020 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार गोला थाना क्षेत्र के बेदौली गांव निवासी पप्पू गुप्ता पुत्र रामलगन गुप्ता के साथ हुआ था। रीना का कहना है कि विवाह के समय उसके परिवार ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार दहेज और उपहार दिए थे। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई।
पीड़िता के मुताबिक, ससुराल पक्ष लगातार बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करता था। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दी गई। रीना ने आरोप लगाया कि उसे अक्सर ताने दिए जाते थे और दहेज न लाने की बात कहकर अपमानित किया जाता था। विरोध करने पर मारपीट भी की जाती थी।
शिकायत के अनुसार, कुछ समय बाद उसका पति उसे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक किराये के मकान में लेकर रहने लगा। लेकिन वहां भी हालात नहीं बदले। महिला का आरोप है कि दिल्ली में भी दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट होती रही। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं। कथित तौर पर कहा जाता था कि अगर बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिली तो दूसरी शादी कर ली जाएगी।
रीना का आरोप है कि शादी के करीब पांच महीने बाद उसका पति उसे ट्रेन से गोरखपुर लेकर आया और रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया। जाते समय उसने कथित तौर पर कहा कि बिना बुलेट मोटरसाइकिल के वह दोबारा ससुराल न आए। इसके बाद महिला अपने मायके में रहने लगी। उसका कहना है कि न तो पति ने और न ही ससुराल पक्ष ने उससे कोई संपर्क किया।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके जीवित रहते और बिना किसी कानूनी तलाक के उसके पति ने 29 अप्रैल 2026 को बेलघाट थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। महिला का दावा है कि आरोपी वर्तमान में दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। इसी जानकारी के बाद उसने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए गोला पुलिस ने आरोपी पप्पू गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 82(1) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जुटाए जाने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Location : Gorakhpur
Published : 25 June 2026, 1:17 PM IST
Topics : dowry harassment Gorakhpur News UP News