तीन मशीनों के लिए वसूले 32 लाख, असली कीमत निकली 13 लाख! अब उपभोक्ता आयोग ने दिया बड़ा आदेश

बस्ती में तीन सिलाई मशीनों की खरीद का मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया, जहां कीमतों को लेकर बड़ा अंतर सामने आया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, मशीनों के लिए लाखों रुपये अधिक वसूले गए थे।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 7 October 2026, 2:27 PM IST
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Basti News: तीन सिलाई मशीनों की खरीद में कीमत को लेकर सामने आए विवाद में जिला उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को रकम लौटाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मशीनों के लिए उससे उनकी वास्तविक कीमत से काफी अधिक रकम ली गई। मामला आयोग तक पहुंचा तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद आयोग ने विक्रेता को न सिर्फ रकम वापस करने, बल्कि ब्याज और क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया।

तीन मशीनों की कीमत ने खड़ा किया सवाल

बस्ती के पुरानी बस्ती निवासी राहुल पटेल ने 17 दिसंबर 2024 को आरके इंटरप्राइजेज मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग डीलर से तीन सिलाई मशीनें खरीदी थीं। दस्तावेजों के मुताबिक, इन मशीनों के लिए राहुल ने कुल 32,00,016 रुपये का भुगतान किया था। खरीदारी के बाद राहुल को मशीनों की कीमत को लेकर जानकारी मिली तो उन्हें कथित तौर पर पता चला कि तीनों मशीनों की वास्तविक कीमत 13,44,000 रुपये थी। यानी भुगतान की गई रकम और बताई गई वास्तविक कीमत के बीच बड़ा अंतर था।

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रकम वापस मांगने पर मामला पहुंचा आयोग

राहुल पटेल ने आरोप लगाया कि मशीनों की कीमत के नाम पर उनसे ज्यादा रकम वसूली गई। उन्होंने अतिरिक्त रकम वापस मांगी, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। शिकायत में अधिक रकम वसूले जाने और उसे वापस न करने का मुद्दा उठाया गया। आयोग के सामने दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने विक्रेता को उपभोक्ता को राहत देने का निर्देश दिया।

45 दिन के भीतर करना होगा भुगतान

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने मामले में आदेश सुनाया। आयोग ने विक्रेता को 45 दिनों के भीतर मशीनें वापस लेने और संबंधित रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुसार, विक्रेता को अतिरिक्त वसूली गई धनराशि ब्याज सहित लौटानी होगी। इसके अलावा उपभोक्ता को हुई परेशानी और मामले में मुकदमेबाजी के मद्देनजर 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का भी आदेश दिया गया है।

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अब नजर आदेश के पालन पर

इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता को राहत मिली है। खास बात यह है कि विवाद केवल मशीनों की खरीद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कीमत में सामने आए बड़े अंतर ने पूरे मामले को उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा दिया। आयोग के आदेश के बाद अब विक्रेता को तय समय सीमा में मशीनें वापस लेकर संबंधित भुगतान करना होगा।

Location :  Basti

Published :  7 October 2026, 2:27 PM IST

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