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क्या सिक्कों की होती है एक्सपायरी डेट (सोर्स-गूगल)
New Delhi: आज के डिजिटल युग में भले ही पैसे के लेन-देन के तरीके बदल गए हों, लेकिन नकदी की अहमियत आज भी बनी हुई है। खासकर सिक्कों की, जो रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर बड़े लेन-देन तक में उपयोग होते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है क्या सिक्कों की कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या पुराने सिक्के वैध मुद्रा रहते हैं या किसी समय बाद बेकार हो जाते हैं?
क्या होती है सिक्कों की एक्सपायरी डेट?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में जारी किए गए सिक्कों की कोई निर्धारित एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब तक सरकार या RBI किसी विशेष सिक्के को औपचारिक रूप से प्रचलन से बाहर नहीं करता, तब तक वह सिक्का वैध मुद्रा (Legal Tender) बना रहता है। यानी आप किसी भी पुराने सिक्के का उपयोग लेन-देन के लिए कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (सोर्स-गूगल)
कब और क्यों बाहर होते हैं सिक्के प्रचलन से?
हालांकि सिक्कों की कोई तय एक्सपायरी नहीं होती, फिर भी कुछ परिस्थितियों में वे चलन से बाहर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए:
डिज़ाइन में बदलाव: जब सरकार या टकसाल नया डिजाइन पेश करता है।
कम मूल्य वाले सिक्के: जो समय के साथ प्रासंगिक नहीं रह जाते (जैसे 5 या 10 पैसे के सिक्के)।
डिमोनेटाइजेशन: विशेष परिस्थितियों में सरकार कोई सिक्का बंद कर सकती है।
ऐसी स्थिति में सरकार अधिसूचना जारी कर प्रचलन से सिक्के वापस लेती है और एक समयसीमा तय करती है, जिसमें बैंकों के जरिए वो सिक्के जमा किए जा सकते हैं।
2011 में बंद किए गए 25 पैसे के सिक्के
भारत सरकार ने सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 15ए के तहत जून 2011 में एक बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के तहत 25 पैसे और उससे कम मूल्य वाले सभी सिक्कों को 30 जून 2011 के बाद प्रचलन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ये सिक्के न तो किसी भुगतान के लिए और न ही किसी खाते के हिसाब-किताब में वैध माने जाते हैं।
क्या अब भी मिलते हैं पुराने सिक्के?
पुराने और दुर्लभ सिक्के अब संग्रहण (collection) और नीलामी के माध्यम से देखे जाते हैं। कई पुराने सिक्के ऐतिहासिक महत्व के होते हैं और इनकी कीमत करोड़ों में होती है।
Location : New Delhi
Published : 17 July 2025, 1:58 PM IST
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