बिहार का वो खौफनाक मामला…जिसे सुन कांप गई लोगों की रूह: दरिंदे ने पहले लूटी आबरू, फिर हत्या कर शव के बगल में सोया

भागलपुर में कॉलेज दाखिले के लिए निकली छात्रा से हैवानियत के बाद हत्या करने वाले कन्हैया यादव को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हैवानियत के बाद लाश के पास ही सो जाने वाले इस दरिंदे को अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी होगी।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 6 August 2026, 3:46 PM IST

Bhagalpur: बिहार के भागलपुर से सामने आए एक बेहद दिल दहला देने वाले और खौफनाक मामले में अदालत ने इंसाफ का चाबुक चलाया है। कॉलेज में एडमिशन कराने निकली एक मासूम छात्रा के साथ हैवानियत करने के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी कन्हैया कुमार यादव को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात आरोपी की सनक और निष्ठुरता थी। दरिंदगी और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी को न तो कोई पछतावा था और न ही कोई डर, वह नशे की हालत में रातभर छात्रा के शव के पास ही सोता रहा।

एडमिशन के लिए निकली थी छात्रा

घटना 22 सितंबर 2023 की है, जब नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा अपने घर से कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बड़े अरमानों के साथ निकली थी। रास्ते में अभियुक्त कन्हैया कुमार यादव उसे बहला-फुसलाकर बगड़ी गांव के पास एक सुनसान इलाके में ले गया।

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वहां उसने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया और फिर भेद खुलने के डर से उसका गला घोंटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने भागने के बजाय नशे की हालत में छात्रा की लाश के बगल में ही रात बिताई।

आधी रात को कॉल कर दी थी हत्या की धमकी

जब छात्रा शाम तक घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और उसके मोबाइल पर फोन किया। शुरुआत में किसी सहेली के बहाने बात टाल दी गई, लेकिन रात करीब तीन बजे आरोपी कन्हैया ने खुद छात्रा के फोन से परिजनों को कॉल किया और सीधे तौर पर हत्या करने की धमकी दी। परिजनों ने जब उस नंबर की जांच की, तो वह कन्हैया का निकला। पुलिस ने जब दबिश दी, तो कन्हैया घटना स्थल के पास से ही बेसुध हालत में मिला और पुलिस ने छात्रा का शव बरामद किया।

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कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश शबा आलम की अदालत ने बुधवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त कन्हैया कुमार यादव को पॉक्सो एक्ट की धारा छह और हत्या के मामले में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई।

इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये (25-25 हजार रुपये) का कुल अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस कड़े फैसले से न्याय व्यवस्था में पीड़ित परिवार का भरोसा बढ़ा है।

Location :  Bhagalpur

Published :  6 August 2026, 3:46 PM IST